आवाज़ इंडिया इंपेक्ट : अल्मोड़ा भुवन जोशी हत्याकांड मामले में नाबालिग की पहचान उजागर करने पर पाल ग्रुप के यू ट्यूब चैनल जेजेएन और बसंत कुमार के न्यूज़ 31 उत्तराखंड यू ट्यूब चैनल पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत

बीते बुधवार को अल्मोड़ा जिले के दन्या गांव में ग्रामीणों ने मिलकर छेड़छाड़ के आरोपी भुवन की पीट पीट कर हत्या कर दी थी जिसके बाद सोशल मीडिया में मृतक युवक को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू हो गयी लोग हैशटैग के साथ "जस्टिस फ़ॉर भुवन" लिख लिख कर पोस्ट कर रहे है।

एसएसपी अल्मोड़ा पंकज भट्ट के अनुसार मृतक भुवन जोशी के परिजनों की तहरीर के बाद गाँव वालों पर उपद्रव करने विधि विरुद्ध जमाव करने और गैर इरादतन हत्या की भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149/304 के तहत मुकदमा मुकदमा दर्ज़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 नाबालिगों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर दिया गया है । उधर लड़की के परिजनों की तरफ से भी महिला की गरिमा भंग करने के लिए पोक्सो एक्ट 7/8 और बल प्रयोग कर स्त्री लज्जा भंग की भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज़ किया गया है ।

कुछ कतिपय वेब पोर्टल और यू ट्यूबर ने अश्लीलता की हदें पार करते हुए उस नाबालिग छात्रा की बाइट अपने निजी पोर्टल और यू ट्यूब चैनल पर अपने और प्रसार को बढ़ावा देने और खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए प्रसारित कर दी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना भी भूल गए आवाज़ इंडिया ने जब इस बाबत अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट से वार्ता की तो उन्होने कहा दोनों पक्षो पर मुकदमा दर्ज़ हो चुका है मामला अब न्यायालय में है ऐसे में नाबालिग की बाइट को सार्वजनिक करना और बाइट में शब्दों की मर्यादा को भंग करना और नाबालिग का नाम उजागर करना अपराध की श्रेणी में आता है ।

आवाज़ 24X7 इंडिया ने आज सुबह इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था जिसके बाद एस एसपी पंकज भट्ट के द्वारा अल्मोड़ा पुलिस के आधिकारिक फ़ेसबूक पेज पर विडियो प्रकाशित करने वाले यू ट्यूबर और वेब पोर्टल को सख्त चेतावनी भी दी गयी थी लेकिन विडियो का प्रसारण नहीं रूक सका नाबालिग के विडियो प्रसारित होने पर महिला बाल कल्याण समिति ने एसएसपी अल्मोड़ा को प्रथना पत्र देकर कार्यवाही करने की मांग की जिस पर एसएसपी पंकज भट्ट ने तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना दन्या में वेब पोर्टल और यू ट्यूबर पर POCSO ACT और जुवेनाईल जस्टिस एक्ट (JJ ACT ) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और एसएसपी पंकज भट्ट ने जनता से भी अपील की है कि नाबालिग का विडियो शेयर न किया जाए अगर नाबालिग का कोई भी फोटो या विडियो प्रसारित और प्रचारित किया जाता है तो यह अपराध श्रेणी में आता है जिससे आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है ।