उत्तराखंड : प्रदेश में बिना अनुमति नहीं होंगी शादियां, कर्फ्यू के वक्त में इन्हें मिलेगी राहत

देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हर राज्‍य में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड स्‍तर पर आ रहे हैं. प्रदेश उत्तराखंड में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. आए दिन कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मुसीबत को देखते हुए सरकार ने सख्त निर्णय लेकर कोरोना महामारी के फैलती की चेन को तोड़ने की कवायद अब युध्द स्तर पर शुरू कर दी है ।


बढ़ते कोरोना मामलों के मुसीबतों के इस दौर में जनजीवन अस्त-व्यस्त होना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा नए जीवन की शुरुवात के लिए शादी की तैयारियों में जुटे लोगों को इसका सबसे बड़ा धक्का लगा है। उत्तराखंड में शादी को लेकर शासनादेश के बाद घर परिवारों द्वारा की गई तैयारियों में बट्टा लग गया है। प्रदेश के सभी जिलो में शादी के आयोजन के लिए भी पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि शासनादेश के बाद शादी से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर भी आई है।


कोरोना का बढ़ना विवाह आयोजित कर रहे परिवारों को चिंता में धकेल रहा है। तमाम गाइडलाइंस से भी असमंजस की स्थिति बन रही है। बता दें कि विवाह समारोह पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। बस सारे नियमों का पालन होना चाहिए। हालांकि शादी के समारोह के आयोजन हेतु पहले से अनुमति लेना भी जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए कुछ नियमों को निर्धारित किया गया है। 


जानिए क्या है वो नियम :-


1. संबंधित थाना, चौकी क्षेत्र से लिखित में अनुमति लेनी होगी।


2. सादे कागज पर दूल्हा, दूल्हन पक्ष का नाम, पता व विवाह स्थल, विवाह तिथि लिखकर आवेदन किया जा सकता है।


3. आवेदन पत्र के साथ दूल्हा, दूल्हन के आधार की प्रति लगा सकते हैं।


4. राजस्व पुलिस के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार अथवा एसडीएम कार्यालय से भी अनुमति प्राप्त कर सकते हैं


तय नियमोँ के साथ नए आदेशों के मुताबिक उत्तराखंड में शादी के फंक्शन में केवल 100 ही लोगों को अनुमति दी जाएगी। बहरहाल इससे उन परिवारों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने पहले से होटल या बैंक्वेट हॉल बुक कर दिए हैं। जानकारी हैं कि किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों या शादियों पर रोक नहीं है मगर कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए पूर्व अनुमति लेना जरूरी किया गया है। समारोह में मानकों के अनुरूप ही लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा मंगलवार रात को जारी हुए मुख्य सचिव के आदेशों से शादी समारोहों से जुड़े लोगों को खासा राहत भी मिली है। आदेशों के अनुसार शादी और संबंधित समारोह के लिए बेैंक्विट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय के प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जाएगी।