उत्तराखंड : रिजर्व शिवालिक एलीफैंट कॉरिडोर को डी नोटिफाईड करने संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सदस्य सचिव राज्य वन्यजीव बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से पेश होने कहा

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रिजर्व शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर को डी नोटिफाइएड करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सदस्य सचिव राज्य वन्य जीवबोर्ड को 17 मार्च को व्यग्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है साथ मे कोर्ट ने केंद्र सरकार व जैव विवधाबोर्ड से 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की  सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मार्च की तिथि नियत की है।   

    

आपको बता दे देहरादून निवासी रेनू पाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 24 नवम्बर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार करने लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाइड करने का  निर्णय लिया गया। जिसमे कहा है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के डी नोटिफाइएड नही करने से राज्य की कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही है लिहाजा इसे डी नोटिफाइएड करना आवश्यक है। इस नोटिफिकेशन को याचिकर्ता द्वारा कोर्ट में चुनोती दी गयी। पूर्व में कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा रखी है।