उत्तराखंड हाईकोर्ट : जेलों के हालात का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आईजी जेल को जारी किए नोटिस

राज्य की जेलों की हालत में सुधार को लेकर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने व्यवस्था में सुधार को लेकर आईजी जेल को नोटिस जारी किये हैं कोर्ट ने 23 मार्च से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने कैदियों के अधिकार को मानवीय अधिकार देते हुए पूछा है कि उत्तराखण्ड में कैदियों की क्या स्थिति है और कितनी जेलों में कैदियों की संख्या ज्यादा हैं। जेल के पास कितना स्टाफ है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि सजा भूगतने वाले कैदियों को लिये ऐसी कौन सी योजना चलाई जा रही है जिससे वो जेल से बाहर आकर समाज मे अपना जीवन यापन कर सकें। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि कितने बजट की जरुरत जेल के जरुरत हैं कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करने को कहा है। 


आपको बता दें कि संतोष उपाध्याय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या जरुरत से ज्यादा है लिहाजा जिन कैदियों की सजा पूरी हो गई और जिनका व्यवहार अच्छा है उन्हें रिहा किया जाए।