उफ़! चारपाई से बांधकर मुँह में कपड़ा ठूँस कर अपनी गर्भवती पत्नी के प्राइवेट पार्ट को सिल दिया बिजली की तार से पति हुआ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के रामपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी गर्भवती पत्नी के प्राइवेट पार्ट को बिजली की तार से सिल दिया. जिससे पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला घर में सो रही थी तभी इस बात का फायदा उठाते हुए नशे में धुत पति ने पहले उसे चारपाई में बांध दिया. इसके बाद तांबे के तार से उसके प्राइवेट पार्ट को सिल दिया. महिला दर्द से तड़पती रही लेकिन उसके पति को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई. हैवानियत की सारी हदें पार करने के बाद आरोपी पति खून से लथपथ पत्नी को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया. जिसके बाद पीड़िता ने काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरह अपने परिजनों को कॉल किया.  घटना की पूरी जानकारी दी. जिसके बाद महिला के परिजन मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया।


फ़िलहाल महिला की हालत स्थिर है और उसका इलाज रामपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने विनावती के 25 वर्षीय पति राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर की पुलिस अधीक्षक शोगुन गौतम ने बताया “एक महिला ने हमें बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ कुछ किया है। हमने तुरंत उसका मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें पता चला की महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर छोटे आई हैं। जिसके बाद हमने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।ने बताया कि “पत्नी के नहीं कहने के बाद भी संदेह के आधार पर वह उसे मारने लगा। उसके बाद उसे चारपाई पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। इतना ही नहीं उसने पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया तांकि वह चिल्ला ना सके या उसकी आवाज बाहर ना जा सके और तांबे के तार से उसका प्राइवेट पार्ट सिल दिया।”महिला ने किसी तरह मदद के लिए चिल्लाया और फिर पुलिस को फोन। डॉक्टरों ने हमें बताया है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में दो टांके लगे थे। विनावती द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के बाद मामला दर्ज किया गया। सिंह ने कहा, “एफआईआर दर्ज करने के बाद, टीमों को पति को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया और शनिवार की रात को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।राकेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए (क्रूरता के अधीन करने वाली महिला के पति या रिश्तेदार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 326 (खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।