कोरोना बिग ब्रेकिंग:गृह मंत्रालय ने एसओपी जारी कर सभी राज्यो को दी नाईट कर्फ्यू लगाने की छूट

देश में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से संक्रमितो और मौतों के मामले बढ़ने लगे और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से कोरोना संबंधित दिशा निदेर्शों, एहतियाती उपायों और मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी एसओपी को सख्ती से लागू करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने बुधवार 25 नवंबर को एक आदेश जारी कर कोविड संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी, उपाय और सतर्कता से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए जो आगामी 1 दिसंबर से लागू होंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन दिशानिर्देशों को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है।




आपको बता दें सरकार का इस बार ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने का है क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही लोगो ने भीड़ जमा करनी शुरू कर दी सोशक डिस्टनसिंग को दरकिनार कर लोग बेखौफ होकर घूमते दिखाई देने लगे इसीलिए सरकार ये आदेश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे,गृह मंत्रालय ने कहा कि दिशा-निर्देशों का मुख्य फोकस कोविड -19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए कंट्रोल को बनाए रखना है, जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट से दिखाई दे रहा है गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों को नाइट कर्फ्यू सहित स्थानीय प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। 




गृह मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज की गई है जिसमे कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य की परिस्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 को रोकने के संदर्भ में स्थानीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती है, जिसमें नाइट कर्फ्यू शामिल हैं। हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के अलावा स्थानीय क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।



दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश ने जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखते हुए इसे और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं साथ ही ये भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी दिशानिदेर्शों को पूरी तरह से लागू किया जाए और वहां केवल अनिवार्य सेवाओं की गतिविधि की ही अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर जाने और उनमें अंदर आने पर भी पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे त्योहारों और सर्दियों के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें तथा जिला, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रति जवाबदेह बनाए। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों से सामाजिक और धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सौ तक सीमित रखने और जरूरत पड़ने पर इससे भी कम करने को कहा गया है।