नैनीताल हाईकोर्ट- रोडवेज कर्मचारियों को लॉक डाउन के दौरान का वेतन नहीं दिए जाने के खिलाफ़ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से 26 अप्रैल तक मांगा जवाब

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को लॉक डाउन के दौरान का वेतन नहीं दिए जाने के खिलाफ़ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से 26 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों को साढ़े अठारह करोड़ करोड़ रुपये बजट से और ढाई करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से एक सप्ताह के भीतर दे देगी और 20 करोड़ तीन सप्ताह के बाद रिलीज करेंगे। जिस पर कोर्ट ने 26 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

 

मामले के अनुसार रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि निगम ने कर्मचारियों को लॉक डाउन के दौरान का वेतन नही दिया है। न ही पूर्व कर्मचारियों को पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है। सरकार परिसम्पत्तियों के बंटवारे के मामले में भी उदासीन है। जबकि यूपी परिवहन निगम के पास करोड़ो रूपये बकाया है।