पायलेट बाबा की जमानत याचिका पर अगली सुनवायी 12 अप्रैल तक टली

नैनीताल हाईकोर्ट में पायलेट बाबा की जमानत याचिका में अब सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। कोर्ट की एकलपीठ में आइओ से इस बीच एफआईआर की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है।      नैनीताल के ज्योलिकोट थाने में  हरीश पाल ने 25 नवम्बर 2008 को एक तहरीर दर्ज कराई गयी थी जिसमें कहा गया था कि आइकवा इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा तल्ला गेठिया में कम्युटर संचालन करने के लिए उनको पचास हजार पाँच सौ रूपये देने का आश्वासन  हिमांशु राय ,पायलेट बाबा,इशरत खान व अन्य ने दिया था, परन्तु उनको वह रकम नही दी गयी। जिसकी वजह से हरीश पाल ने इन लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व में जिला एवं सत्र न्यायधीश नैनीताल की कोर्ट ने पायलेट बाबा को जेल भेज दिया था जिसके खिलाफ उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। पायलेट बाबा ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वह 6 दिसम्बर 2006 से 4 जनवरी 2007 तक इण्डिया से बाहर टोकियो मे थे। हिमांशु राय द्वारा उनकी सोसायटी के रजिस्ट्रेशन करने हेतु 19 दिसम्बर 2006 को फार्म खरीदा था और 20 दिसम्बर को उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 22 दिसम्बर 2006 को सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था।जब उनको 2010 में इसका पता चला तो उन्होंने रजिस्ट्रार चिट फंड सोसायटी में इसकी शिकायत की जिस पर रजिस्ट्रार ने 24 सितम्बर 2010 हिमांशु राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश एसएचओ मुखानी को दिया परन्तु इस पर एसएचओ द्वारा आगे कोई कार्यवाही नही की गयी।