पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हाईकोर्ट से मिली राहत

पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को देर सवेर ही सही पर बड़ी राहत मिल गयी है। रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को चुनोती देने वाली स्पेशल अपील को नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है|

भाजपा से बागी होकर सांसद का चुनाव लड़ने वाले मनीष वर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन में कई गलतियां हैं, साथ ही उनके द्वारा कई तथ्य भी छुपाए गये हैं, और नामांकन में गलत दस्तावेज लगाए हैं ।लिहाजा रमेश पोखरियाल निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए ।

रमेश पोखरियाल निशंक के अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध किया गया। निशंक के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद  80 ओर 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती और याचिका में चुनाव आयोग, राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियो को पार्टी नही बनाया जा सकता,लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार चुनाव आयोग समेत चुनाव करवा रही सभी एजेंसियों को पार्टी बनाया गया है, लिहाजा याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज किया जाए,वहीं पूर्व में मामले को सुनने के बाद आज न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ याचिकाकर्ता की याचिका को अपरिपक्व मानते हुए खारिज कर दी गयी है।