बिग ब्रेकिंग:उत्तरप्रदेश सरकार ने पास किया लव जिहाद पर अध्यादेश अब धर्म छिपा कर शादी करने पर दस साल की होगी सजा

पूरे देश मे लव जिहाद पर बहस छिड़ी हुई है इसी बीच उत्तरप्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी।जी हां लव जिहाद के बढ़ते मामलों को मद्देनजर यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया और लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की मंजूरी दे दी है जिसके तहत अब यूपी में लव जिहाद का दोषी पाए जाने पर दस साल की जेल जानी पड़ सकती है।




यूपी की योगी सरकार के अध्यादेश में दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा,इसके लिए शादी से पहले दो माह पहले का नोटिस देना होगा, बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा।इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है,इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहाँ 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

आपको बता दें कि लव जिहाद पर मंगलवार 24 नवम्बर, 2020 को गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया है।