ब्रह्मदेव रिज़र्व फारेस्ट कॉरिडोर की भूमि को पार्किंग बनाना सरकार को पड़ा महंगा हाई कोर्ट ने सर्वे के आदेश देते हुए लगाई रोक

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने टनकपुर में ब्रह्म देव कॉरिडोर रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर जिला अधिकारी के आदेश पर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वन विभाग और राजस्व विभाग से भूमि का सर्वे आफ इंडिया से सर्वे कराकर स्थिति स्प्ष्ट करने के निर्देश जारी करते हुए पार्किंग में रोक जारी रखी है,राज्य सरकार द्वारा पार्किंग को दी जा रही भूमि को राजस्व भूमि बताया है जबकि वन विभाग का कहना है उक्त भूमि फॉरेस्ट भूमि है।  


आपको बता दे कि खटीमा निवासी अमित खोलिया ने जनिहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला अधिकारी ने 3 फरवरी 2021 को ब्रह्म देव रिजर्व कॉरिडोर में पार्किंग हेतु टेंडर निकाला था जो अब पूर्ण होने को है,क्योंकि 29 मार्च से पूर्णागिरी का मेला शुरू होने वाला है,इस टेंडर प्रक्रिया में वन विभाग ने आपत्तियां दर्ज की थी। वन विभाग की इस आपत्ति को जिला अधिकारी ने दरकिनार करके उक्त टेंडर निकाला। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह रिजर्व फॉरेस्ट है ।पूर्व में कोर्ट ने रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार की निर्माण प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है । इस सम्बंध में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सरकार रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करेंगे।