बड़ी खबर: जम्मू कश्मीर में अब भारत का कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है ज़मीन और कर सकता है कारोबार स्थानीय निवासी होने का भी सबूत नही देना पड़ेगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के मामले में ऐतिहासिक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर अपना घर बना कर रह सकता है,  हालांकि, गृह मंत्रालय ने अभी खेती के लिए जमीन को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नही किया है यानी खेती की ज़मीन पर अब भी रोक लगी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है,लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।


गौरतलब है कि आज़ादी के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे,लेकिन पिछले साल सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्रशासित राज्य बन गया अब अन्य राज्यो के लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना  कारोबार शुरू कर सकते है।आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, इसके लिए अन्य राज्यो के लोगो को जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने के लिए या कारोबार करने के लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।