हाई कोर्ट का आदेश ...व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा जिलाधिकारी नैनीताल को ..

नैनीताल जिलाधिकारी को हाईकोर्ट ने नन्धोर नदी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने संबन्धित याचिका में सुनवाई के बाद नौ मई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये हैं।

नन्धोर खनन वाहन और प्रबन्धन समिति चोरगलिया की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी  जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार की इंवायरमेंटल क्लियरेंस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ खनन से उत्पन्न होने वाले रोजगार में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। लेकिन वन निगम की ओर से एक निविदा 22 फरवरी 2019 को निकाली गयी जिसमें 40 % हल्द्वानी तहसील और 30% नैनीताल तहसील के लोगों को खनन का कार्य दिया गया। स्थानीय लोगों को केवल 30% ही खनन कार्य मिला है जो कि रिपोर्ट के अनुसार विपरीत है। पूरे मामले को सुनकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को नौ मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिये हैं।