रुद्रपुर। पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस द्वारा लगाई गई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (307 हत्या के प्रयास) को खारिज करते हुए रूपेश सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पत्रकार बिरादरी और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया। इससे पूर्व, पत्रकार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिए जाने के विरोध में रुद्रपुर में भारी जनाक्रोश देखने को मिला था। पुलिस कार्रवाई को सच दबाने और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए स्थानीय पत्रकारों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने रुद्रपुर कोतवाली का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने एकतरफा और बदले की भावना से कार्रवाई की है। घटनाक्रम के अनुसार, देर रात हुए एक सड़क हादसे के बाद रूपेश सिंह को हिरासत में लिया गया था। रूपेश का आरोप था कि बोलेरो सवार युवकों ने उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों की सुनवाई करने के बजाय उल्टे पत्रकार पर ही हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं थोप दीं। इस पूरे मामले को गांधी पार्क में आयोजित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में खाली कुर्सियों की कवरेज से भी जोड़कर देखा जा रहा था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिए गए थे।
रुद्रपुरः पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को सीजेएम कोर्ट से मिली जमानत! बीएनएस की धारा 109 खारिज
Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-04 09:42:17
पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस द्वारा लगाई गई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (307 हत्या के प्रयास) को खारिज करते हुए रूपेश सिंह की जमानत मंजूर कर ली है।

रुद्रपुरः पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को सीजेएम कोर्ट से मिली जमानत! बीएनएस की धारा 109 खारिज (सांकेतिक तस्वीर)
⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)
⏱️ 30-Sec Glance- पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है।
- सीजेएम कोर्ट ने पुलिस द्वारा लगाई गई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (307 हत्या के प्रयास) को खारिज करते हुए रूपेश सिंह की जमानत मंजूर कर ली है।
- कोर्ट के इस फैसले के बाद पत्रकार बिरादरी और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया।
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